आप विधायक के खरीद मामले में मंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित

नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख  प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली सरकार की मंत्री  आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला आज अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट श्रीमती तान्या बमनियाल की अदालत में आया।वादी  कपूर अपने वकील शौमेंदु मुखर्जी के साथ अदालत में मौजूद थे, जबकि मंत्री आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुईं और उनकी एक अन्य वकील अदालत कक्ष में उनके लिए उपस्थित हुईं।

जब अदालत ने मामला उठाया तो श्रीमती आतिशी को अदालत से समन ना मिलने और शिकायत के कागजात न मिलने का मुद्दा सामने आया, लेकिन कपूर के वकील ने अदालत के समक्ष समन सेवा प्रमाण प्रस्तुत किया।इसके बाद अदालत के निर्देश पर कपूर के वकील ने अदालत कक्ष में उपस्थित आतिशी के वकील को शिकायत के कागजात दिए।अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई 2024 निर्धारित की है जब सुश्री आतिशी के उपस्थित होने की उम्मीद है।

विदित है कि समय समय पर आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें इतने करोड़ का ऑफर मिला है ताकि “आप” की सरकार गिर जाय।उनका ये आरोप इतने जोर-शोर से लगाया जाता रहा है कि आमजन को विश्वास हो जाय और इस बाबत कई खुलासे पूर्व में भी हुए थे जिसमें अरुण जेटली और गृह मंत्रालय के नाम से फोन किये गए थे।पहले भाजपा इसे सामान्य राजनैतिक हथकंडा मानकर बयानबाजी तक सिमित रहते थे लेकिन आज कि दिल्ली भाजपा दो दो हाथ करती हुई दिखने लगी है और इसी मानसिकता का प्रमाण है मंत्री आतिशी के आरोप पर उन्हें कोर्ट में घसीटना।

अदालत की सुनवाई के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मंत्री आतिशी ने झूठा आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को उनके दल छोड़ने के लिए प्रलोभन दे रही है जिसने करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके कारण मुझे मानहानि का मुकदमा दायर करना पड़ा।अच्छा है कि सुश्री आतिशी अदालत में उपस्थित हुईं और हमें उम्मीद है कि वह 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी और सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने के लिए माफी मांगेंगी।उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्हें जमानत लेनी होगी और मामला अपने निष्कर्ष तक चलेगा।

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