दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा द्वसरी बार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज

मनीष सिसोदिया को विधायक बने रहने का नैतिक अधिकार नही-वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष  वीरेन्द्र सचदेवा ने शराब घोटाले के प्रमुख अभियुक्त मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज किये जाने का स्वागत किया।

उन्होंने कहा  कि आज जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जो टिपण्णी की है वो सिसोदिया और केजरीवाल को शर्मिंदगी करती है।माननीय उच्च न्यायालय ने सिसोदिया को शराब घोटाले का सरगना बताया तथा साक्ष्य को मिटाने का भी काम किया है जिसके अंतर्गत कई मोबाइल फोन भी नष्ट किये गए हैं। मनीष सिसोदिया ने शराब व्यापारियों के मुनाफे में 7% की बड़ी वृद्धि की है, फोन नष्ट किए हैं और  जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं अतः उन्हे जमानत नही दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अपने मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है और अब जब उसके परिणाम सामने आ रहे तो केजरीवाल एवं सिसोदिया दोनों कानून से भाग रहे हैं।हाई कोर्ट द्वारा आज दूसरी बार जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल एवं सिसोदिया को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नही है।देखा जाय तो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका अबतक लोअर कोर्ट से 1 बार,उच्च न्यायलय से 2 बार तथा सर्वोच्च न्यायलय से भी 2 बार कुल मिलाकर यानि 5 बार ख़ारिज की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि सिसोदिया को लगे झटके से क्या केजरीवाल के पास इतनी नैतिकता बची है कि वे सिसोदिया के लिए कुछ बोल सकें तो जबाब है कि नहीं क्योंकि जिस निर्लज्जता को केजरीवाल ने ओढ़ रखा है वो आजतक न  कभी देखि गई और न सुनी गई  है।

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